बून्दी । लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन की अनिवार्यता के साथ ही मतदान दिवस से एक दिन पूर्व 28 अप्रेल तथा मतदान दिवस 29 अप्रेल को प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र पत्रिका) में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन कराना जरुरी होगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणि रियार ने बताया कि 28 व 29 अप्रैल को प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का भी प्रकाशन से पूर्व अधि प्रमाणन कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक मीडिया जिसमें न्यूज या मनोरंजक चैनल, एफ.एम., रेडियो, एस.एम.एस., एलईडी से प्रचार वीडियो वैन, तथा ई-पेपर शामिल है उन्हें अभिप्रमाणित विज्ञापन ही प्रसारित करने होंगे।
अधिप्रमाणन के लिए रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा क्षेत्र (जिला निर्वाचन अधिकारी, कोटा) की अध्यक्षता में गठित कमेटी सक्षम हैं। कमेटी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जिसके आधार पर 48 घंटे में राजनीतिक विज्ञापन अधिप्रमाणित कर प्रमाण पत्र दिया जाएगा तभी राजनीतिक विज्ञापन नियत इलेक्ट्रोनिक माध्यमों पर चलाया जा सकेगा। इसका उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।