वीवीपेट की पॉवर पैक (बैट्री) के मानक संचालन प्रक्रिया के निर्देश जारी

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Published on : 22 Apr, 19 05:04

वीवीपेट की पॉवर पैक (बैट्री) के मानक संचालन प्रक्रिया के निर्देश जारी

बांसवाड़ा / लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान मतदान समाप्ति के पश्चात वीवीपेट की पॉवर पैक (बैट्री) के मानक संचाल प्रक्रिया के निर्देश जारी कि गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा वीवीपेट बैटरी निकाली जाएगी। यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल वीवीपेट के पावर बैक (बैटरी) को मतदान समाप्ति के पश्चात उपस्थित पोलिंग ऐजेन्ट की उपस्थिति में वीवीपेट से पृथक किया जावें। 

कंट्रोल यूनिट की सील की हुई बेटरी को किसी भी दिशा में नहीं निकाला जाना है। मतदान के दौरान पूरा सेट बदले जाने या वीवीपेट बदले जाने पर भी जो डिफेक्टिव वीवीपेट है उसकी बैटरी तत् समय ही निकाल कर वीवीपेट को सील किया जाएं। पीठासीन अधिकारी द्वारा वीवीपेट की बैटरी निकालने के संबंध में मतदान समाप्ति उपरांत तय फार्मेट में प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में जारी कर तैयार करेंगे। प्रमाण पत्र पर उपस्थित पोलिंग ऐजेन्ट का नाम, दल का नाम, हस्ताक्षर आदि अनिवार्यतः लें। बैटरी को पृथक से इस प्रकार खें की सामग्री जमा करते वक्त उसे पृथक से जमा किया जा सकें।

मतदान समाप्ति के उपरांत कलेक्शन सेटर पर वीवीपेट की बैटरी मय प्रमाण पत्र के प्राप्त करने हेतु मशीन जमा करने के काउंटर के साथ ही बैटरी जमा करने के लिए एक छोटी टेबल की व्यवस्था मय कर्मचारी के की जाए तथा रजिस्टर बनाकर रिकार्ड एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सुरक्षत संधारि किया जाएगा। वीवीपेट की बैटरियों को किसी दशा में ईवीएम वीवीपेट के जिला, विधानसभा के स्ट्रांग रूम में नहीं रखी जाएंगी।

 

प्रेसिडिंग ऑफिसर पॉलिंग एजेंट की उपस्थिति में वीवीपेट की पॉवर पैक (बैट्री) को निकालेंगे तथा इसके श्चात जिस बक्से में वीवीपेट रखा जाता है उसमें रखकर पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में सिल्ड किया जाएगा। इस संबंध में प्रेसिंडिंग ऑफिसर को प्रशिक्षण में विशेष रूप से जानकारी दी जा रही है। प्रेसिडिंग ऑफिसर द्वारा मतदान सामग्री वापस जमा करवाने के समय बैट्री को काउंटर संख्या एक पर अन्य सामग्री के साथ जमा करवाएंगे।


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