चित्तौडगढ । जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि बिना सक्षम अनुमति के भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता के विपरीत किसी भी वाहन पर प्रत्याशी विशेष के समर्थन में फोटों, झण्डा तथा बैनर नहीं लगाया जा सकता है।
यदि इस प्रकार का को* मामला पाया जाता है तो उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा और नियमानुसार संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिये गये है।