तय व्यय सीमा में निष्पक्षता व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराएंगे चुनाव

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Published on : 15 Apr, 19 09:04

तय व्यय सीमा में निष्पक्षता व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराएंगे चुनाव

झालावाड़  । लोकसभा आम चुनाव 2019 के तहत लोकसभा क्षेत्र झालावाड़-बारां के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक शेखर वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया।

सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि 29 अप्रेल सोमवार को होने वाले लोकसभा चुनाव को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ण शांति एवं निष्पक्षता के साथ सम्पन्न करवाया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को समान प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने, मतदाता बिना प्रलोभन के मतदान कर सके तथा निर्वाचन प्रक्रिया को शुद्ध रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(3) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक राशि व्यय करने पर अंकुश लगाया गया है। आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की चुनाव खर्च सीमा 70 लाख रुपए तय की गई है। पोस्टर, बैनर, कटआउट, जनसभा, रैली, टेन्ट, कुर्सी, माईक, लाउड स्पीकर, कार्यकर्ता पारिश्रमिक, खाने के पैकेट, विज्ञापन, प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि खर्च इसमें सम्मिलित हैं। सभी उम्मीदवार खर्च सीमा को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार व जनसम्पर्क जैसे कार्य सम्पन्न करें अन्यथा उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक निर्वाचन के समस्त व्ययों का सही लेखा संधारित करना होगा। उन्होंने बताया कि परिणाम घोषित होने की तिथि के 30 दिवस में अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्ययों की एक सत्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। 

मास्टर ट्रेनर डॉ. अब्दुल हमीद ने पावर पाईन्ट प्रजेन्टेशेन के माध्यम से बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार खर्च सीमा से अधिक चुनाव के दौरान न व्यय कर पाएं इसके लिए सभी अभ्यर्थियों का अलग से नया खाता खोलना निर्वाचन व्यय के लिए अनिवार्य है। उम्मीदवार अपना खाता किसी भी बैंक में कहीं पर भी खुलवा सकता है। निर्वाचन संबंधी सभी लेनदेन इसी खाते से किए जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि निर्वाचन में होने वाले व्ययों को 10 हजार रुपए तक नकद में किया जा सकेगा तथा 10 हजार रुपए से अधिक के भुगतान चैक, डी.डी., आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा ही किए जाएंगे। अभ्यर्थी स्वयं के नाम से अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को खाता खोलने के साथ-साथ चैक बुक भी दी जाएगी। बैंक खातों से संदेहास्पद लेनदेन की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा चुनाव घोषणा की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक प्रतिदिन प्रदान की जाएगी। 

उन्होंने बताया कि अगर पिछले दो महिने में जमा या निकासी 1 लाख रुपए से अधिक की हुई है और पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण न हो, एक बैंक खाते से जिले या लोकसभा क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों के खाते में आरटीजीएस से असामान्य हस्तान्तरण जो पहले न हुआ हो, अभ्यर्थी या उसकी पत्नी या उनके आश्रित जो कि अभ्यर्थी के शपथ पत्र में वर्णित है, के बैंक खाते से एक लाख रुपए से अधिक नकद राशि जमा कराना या निकालना, राजनैतिक दलों के खाते से एक लाख रुपए से अधिक की नकद राशि जमा कराना या निकासी, अन्य कोई भी सन्देहास्पद नकद लेनदेन जिसे निर्वाचक को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सके तथा 10 लाख से अधिक के नकद लेनदेन को आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को भी दिया जाएगा तो वे संदेहास्पद लेनदेन श्रेणी के अर्न्तगत आएगा। 

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी करतार सिंह पूनिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वीप प्रभारी राजेन्द्र सिंह चतुर्वेदी, जिला रसद अधिकारी मनीषा तिवारी, उपखण्ड अधिकारी मोहनलाल प्रतिहार, लेखाधिकारी सौरभ पालीवाल, प्रशिक्षण प्रभारी हरिशंकर शर्मा, राजनैतिक दल इण्डियन नेशनल कांग्रेस से ओमपाठक, शफी मोहम्मद, नफीस शेख, मुकेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से श्याम सुन्दर शर्मा सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 


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