पेंशन प्रकरण से जुड़ी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश

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Published on : 20 Mar, 19 06:03

पेंशन प्रकरण से जुड़ी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश

उदयपुर / पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से कर्मचारियों के पेंशन कुलक के साथ पेंशन स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रपत्र में सूचना व पे-मैनेजर से जारी पे-स्लिप की फोटो काॅपी संलग्न करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि पेंशन प्रकरणों के साथ कर्मचारी का नाम, पद व पता (अंग्रेजी में) अंकित नहीं होने के कारण से स्वीकृत पेंशन का सेवानिवृत कार्मिक को पेंशन अधिकृति में अंकित नाम व बैंक खातों में नाम भिन्न होने या पता सही अंकित नहीं होने के कारण समय पर पेंशन का भुगतान प्राप्त नहीं हो पाता है। पेंशनर के नाम व पते, पदनाम व परिवार के सदस्यों की सही सूचना व बैंक आदि की जानकारी का पेंशन अधिकृति पर अंकन सुनिश्चित करने हेतु यह उपयुक्त है कि उसकी समस्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र में पेंशन प्रकरण के साथ प्राप्त की जाए जिससे पेंशनर के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पे-मैनेजर पर उपलब्ध सूचना को पेंशन प्रकरण के निस्तारण में उपयोग किया जा सके।

साथ ही पेंशन प्रकरण के निस्तारण समिति की त्रैमासिक बैठको में उपस्थित कार्यालयाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देशित कराते हुए उनके द्वारा प्रेषित किये जाने पेंशन प्रकरणों में निर्धारित प्रपत्र में वांछित सूचना व पे-मैनेजर से जारी पे-स्लिप की फोटोप्रति संलग्न कराना सुनिश्चित करें। जिससे पे-मैनेजर पर उपलब्ध सूचना को पेंशन प्रकरण के निस्तारण में उपयोग किया जा सके।


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