स्कूल के पास वैन लगाकर तम्बाकू उत्पाद बेच रहे संचालक के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई

( 2639 बार पढ़ी गयी)
Published on : 19 Mar, 19 05:03

स्कूल के पास वैन लगाकर तम्बाकू उत्पाद बेच रहे संचालक के  खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई
कोटा । शहर के पुलिस लाईन एसपी चौराहे पर स्थित भूवनेश्वर बाल विद्यालय के पास मारूती वैन लगाकर उसमें तम्बाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे वैन चालक राम विलास के खिलाफ सोमवार को कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सुबह सीएमएचओ डॉ भूपेन्द्र सिंह तंवर तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के अमित शर्मा, यश शर्मा, कमलेश गौतम व नयापुरा थाने के निरीक्षक रमेश चन्द्र मय जाप्ते के साथ मौके पर पहंुचे तो उन्हे स्कूल के पास वेन लगाकर तम्बाकू उत्पाद बेचते हुए पाया। इस पर टीम ने वैन चालक का चालान काटा तथा वैन से तम्बाकू पदार्थाें को हटाकर नष्ठ करवा दिया तथा संचालक हो नयापुरा थाने लाकर उसे कोटपा एक्ट के तहत वैधानिक चेतावनी दी गई कि स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों को की बिक्री निषिद्य है। इसलिए दोबारा से अगर स्कूल के पास तम्बाकू उत्पाद बेचते हुए पाए गए तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.