नई दिल्ली। अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर तीन अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को झटका देते हुए कहा कि 4 हफ्तों के भीतर एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए वापस करें। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी 4 हफ्तों के भीतर पैसे वापस नहीं करते है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।