जिला प्रभारी मंत्री ने बांटे ऋण माफी प्रमाण पत्र

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Published on : 16 Feb, 19 05:02

गोगुन्दा में 104 किसानांें का 22.94 लाख का ऋण माफ

जिला प्रभारी मंत्री ने बांटे ऋण माफी प्रमाण पत्र

 उदयपुर / जिले के प्रभारी मंत्री एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने शुक्रवार को गोगुन्दा ग्राम सेवा सहकारी समिति के 104 किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्रदान किए। सहकारी समिति व दी उदयपुर सेन्ट्रल काॅ-आॅपरेटिव बैंक लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया,समाजसेवी लालसिंह झाला, काॅ-आॅपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक डाॅ. अश्विनी वशिष्ट, गोगुन्दा एसडीओ राजेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजदू थे।

इन 104 किसानों का कुल 22.94 लाख का ऋण माफ किया गया है जिसके प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रसन्नता उनके चेहरे पर देखी गई। मंत्री श्री मेघवाल ने सरकार की ओर से किसानों को हरसंभव राहत प्रदान करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हरतबके के उत्थान के लिए सरकार प्रयासरत है।

समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के समस्त किसानों को सम्पूर्ण फसली ऋण माफ किया है। जिससे 27 लाख किसानों को लाभ मिलेगा एवं सरकार करीब 18 हजार करोड़ रुपये वहन करेंगी।

फसली ऋणों के अतिरिक्त किसानों द्वारा जो मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भूमि सुधार एवं कृषि उपकरणों के लिए भूमि विकास बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से लिए गए है उनको भी 2 लाख रुपये की सीमा तक सरकार माफ कर रही है, जिससे करीब 70 हजार किसानों को 505 करोड़ की ऋण माफी का लाभ मिलेगा और करीब 80 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि (4 लाख बीघा) रहन मुक्त होकर पुनः किसानों के नाम दर्ज हो सकेगी।

आगामी 5 साल तक किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। एक लाख किसानों को जून 2019 तक कृषि कनेक्शन दे दिए जाएंगे। पहली बार सरकार ने लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों को भी वृद्धावस्था पेंशन के दायरे में लाकर बहुत बड़ी राहत प्रदान की है।

पेंशन में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राज्य के 5 लाख पशुपालकों को दूध ंसंकलन पर 2 रुपये प्रतिलीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धावस्था पेंशन के तहत अब 75 वर्ष के कम आयु के वृद्ध पेंशनर्स को 500 रुपये की बजाय 750 रुपये पेंशन मिलेगी तथा 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनर्स की पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।

रोजगार विभाग में पंजीयन कराने वाले पंजीकृत बेरोजगारों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके तहत महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थी को रुपये 3500 प्रतिमाह एवं पुरूष आशार्थी को 3000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधि निर्वाचित किये जाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। स्वायत्तशाषी संस्थाओं में अध्यक्ष/सभापति/महापौर के पदों हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाए जाने के संबंध में नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई। राजस्थान दिव्यांगजन अधिनियम 2018 के तहत विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया है।


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