बांसवाड़ा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा द्वारा शनिवार को बांसवाड़ा जिले के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री फूलसिंह तोमर द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होने पक्षकारों एवं विधि विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझोते से मामला निपटने पर कोई अपील नहीं होती अर्थात् मुकदमेबाजी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है जिससे मुकदमा लड़ने में होने वाले समय, श्रम व धन की बचत होती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय पर 08 एवं तालुका स्तर पर 04 बैंचों का गठन किया गया जिनके द्वारा 1536 लम्बित प्रकरणों व 2692 प्रीलिटीगेशन प्रकरणों में पक्षकारान में आपसी समझाईश द्वारा प्रकरणों का सौहार्दपूर्वक निस्तारण करने के प्रयास किये गये जिनमें से प्रभावी संख्या में प्रकरण निस्तारित हुए। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दाण्डिक शमनीय अपराध, एन.आई.एक्ट, बैंक रिकवरी, एम.ए.सी.टी., पारिवारिक विवादों, सिविल मामलों एवं प्री लीटीगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय में समझाईश किये जाने पर दो दंपŸिायों ने लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा कर पुनः साथ-साथ रहने हेतु निर्णय लिया जिन्हे फूलमाला पहनाकर सम्मानित कर न्यायालय से ही साथ भेजा गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर डॉ. नागेन्द्र सिंह विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने न्यायालय में आकर लोक अदालत प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।
प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 मार्च 2019 को किया जायेगा।