सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

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Published on : 14 Jan, 19 04:01

 सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सिख विरोधी दंगे (1984 anti Sikh riots) में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। वहीं, सीबीआइ ने 20 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट मे कैविएट दाखिल कर दी है, ताकि कोर्ट सज्जन कुमार को एकतरफा सुनवाई मे कोई राहत न दे दे। कोर्ट कोई भी आदेश देने से पहले सीबीआइ का भी पक्ष सुने।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

यहां पर बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक मामले में गत 17 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिल्ली के दिग्गज नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को जीवित रहने तक कैद में रहने की सजा दी है।

दरअसल, सज्जन कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राज नगर इलाके में नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 

कैविएट हाई कोर्ट से मुकदमा जीतने वाला पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है। इसका मतलब होता है कि अगर मुकदमा हारने वाला पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करे तो कोर्ट उसके हक में एकतरफा सुनवाई करके कोई फैसला न दे दे। कोर्ट मामले में कोई भी आदेश देने से पहले कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकार का पक्ष भी सुने। कैविएट दाखिल होने से एकतरफा आदेश की आशंका नहीं रहती। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश पारित होता है।


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