विधानसभा आमचुनाव 2018: मतगणना मंगलवार को

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Published on : 10 Dec, 18 13:12

मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण

विधानसभा आमचुनाव 2018: मतगणना मंगलवार को उदयपुर, विधानसभा चुनाव 2018 के तहत मतगणना मंगलवार 11 दिसंबर की सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। जिसमें जिले की आठों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में रहे 62 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से अधिग्रहित मतगणना स्थल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय आटर््स काॅलेज में मतगणना को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना एजेंट, प्रत्याशियों का प्रवेश, स्टाफ व मीडिया का प्रवेश, पोस्टल बैलेट, परिणामों की घोषणा, बैठक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के भी पुख्ता इंतजाम किये गये है।

10-10 टेबल्स पर राउण्डवार होगी मतगणना

जिला निर्वाचन अधिकारी बिष्णुचरण मल्लिक ने बताया कि मतगणना हेतु जिले की आठों विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 10-10 टेबल लगाये है। जिन पर मतदान केन्द्र की संख्या अनुसार राउण्डवार मतगणना की जायेगी। इसमें गोगुन्दा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 298 मतदान केन्द्र के लिए 30 राउण्ड, झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के 290 मतदान केन्द्रों के लिए 29 राउण्ड, खेरवाड़ा के 323 केन्द्रों के लिए 33 राउण्ड, उदयपुर ग्रामीण के कुल 268 केन्द्रों के लिए 27 राउण्ड, उदयपुर शहर के कुल 218 केन्द्रों के लिए कुल 22 राउण्ड, मावली के कुल 266 केन्द्रों के 27 राउण्ड, वल्लभनगर के कुल 283 केन्द्रों के लिए 29 राउण्ड तथा सलूम्बर विधानसभा के 299 मतदान केन्द्रों के लिए 30 राउण्ड होंगे। प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक गणन पर्यवेक्षक व एक गणन सहायक नियुक्त होंगे।

372 कार्मिक लगेंगे

जिला निवार्चन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए रिजर्व सहित कुल 372 कार्मिक लगेंगे। इनमें 132 माइक्रों आॅब्जर्वर, 120 गणन पर्यवेक्षक एवं 120 गणन सहायक शामिल है। मगतणना से ठीक पूर्व अंतिम रेण्डमाइजेशन किया जाएगा।

मतगणना व्यवस्था के लिए विभिन्न कक्ष

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को सम्पन्न होने वाली मतगणना के लिए पूरे भवन में स्ट्रोंगरुम व मतगणना कक्षो के अलावा विभिन्न व्यवस्थानुसार कक्ष स्थापित किये गये है। जिनमें कमरा नम्बर 105 व 106 में पर्यवेक्षक कक्ष, 134 में जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष, 139 में जिला निर्वाचन स्टाफ कक्ष, 110 में नियंत्रण कक्ष, 107 में कम्प्यूटर कक्ष (एनआईसी संबंधी), 102 में सांख्यिकी सूचनाएं कक्ष, 135 में आरक्षित मतगणना दल कक्ष, 208 में आरक्षित पुलिस दल कक्ष, पुस्तकालय सभागार में मीडिया कक्ष, 137 में लेखा भुगतान कक्ष, 113 में रसद कक्ष व 114 में चिकित्सा व्यवस्था संबंधी कक्ष की स्थापना की गयी है। साथ ही मतगणना संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को दायित्व सौंपे गये है।

ऐसे रहेगी मतगणना स्थल पर प्रवेश व्यवस्था

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावी प्रेक्षक, अधिकारी एवं मीडिया कर्मियों का प्रवेश कला महाविद्यालय के प्रवेश द्वार संख्या एक से होगा। प्रवेश द्वार संख्या 2 से उदयपुर ग्रामीण, गोगुन्दा, झाड़ोल, खेरवाड़ा व वल्लभनगर तथा प्रवेश द्वार संख्या 3 से उदयपुर शहर, मावली व सलूम्बर विधानसभा के मतगणना एजेन्ट व कार्मिकों का प्रवेश रहेगा।

केवल मुख्य द्वार से मिलेगा प्रवेश

जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि मतगणना स्थल पर जाने वाले वाहनों एवं अधिकारी-कार्मिकों का प्रवेश यूनिवर्सिटी रोड स्थित मुख्य द्वार से ही रहेगा। साथ ही मुख्य द्वार के अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसर के अन्य सभी चार द्वार बन्द रहेंगे।

यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था

पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल पर यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये है। उन्होंने बताया कि परिसर में चार पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था डेयरी एवं एफएमएस महाविद्यालय परिसर में रहेगी वहीं दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था यूनिवर्सिटी स्थित विवेकानंद सभागार परिसर में होगी। इसी प्रकार उम्मीद्वार एवं आरओ की गाडियांें की पार्किंग व्यवस्था प्रशासनिक भवन की पार्किग में की गई है। उम्मीद्वार एवं आरओ के वाहन मुख्य द्वार से गेस्ट हाउस होते हुए लाॅ काॅलेज की ओर से कला महाविद्यालय मुख्य द्वार होते हुए प्रशासनिक भवन पहुंचेंगे।

उन्होंने बताया कि मतगणना कार्य के दौरान मतगणना स्थल पर उम्मीद्वार, एजेन्ट या कार्मिकों सिगरेट, बीडी, तम्बाकू, गुटखा आदि धूम्रपान संबंधी पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही इन्हें मोबाइल ले जाना भी वर्जिंत होगा। मीडियाकर्मी अपना मोबाइल केवल मीडिया सेंटर तक ही ले जा सकेंगे।

जूलूस रैली आदि नहीं निकाले

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान लागू की गई धारा 144 मतगणना के दौरान प्रभावी रहेगी। इसके तहत समर्थकों की ओर से रैली, जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं है। साथ ही एक जगह एकत्रित होने की भी मनाही है।


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