निर्वाचन प्रावधानों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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Published on : 07 Dec, 18 07:12

मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार निषिद्ध

निर्वाचन प्रावधानों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई बूंदी । मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों के 100 मीटर एवं 200 मीटर के दायरे में विशेष हिदायतें निर्वाचन आयेाग द्वारा दी गई है। प्रावधानों के उल्लंघन पर निर्वाचन प्रावधानेां के तहत कार्रवाई होगी।
100 मीटर की परिधि में नहीं कर सकेंगे प्रचार
मतदान के दौरान किसी निर्वाचन नियमों के तहत मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर प्रचार करना अपराध होगा। कोई भी व्यक्ति, जो ऐसा करता है, पुलिस द्वारा वांटर के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा मतदान केन्द्र से 200 मीटर के परिक्षेत्र में कोई भी चुनाव अभ्यर्थी अपना चुनाव बूथ नहीं लगा सकेंगे। अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर मतदाताओं को अशासकीय पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए अपने अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए धूप से उन्हें बचाने के लिए उनके सिर के ऊपर एक छतरी या तिरपाल के टुकड़े के साथ एक मेज तथा 2 कुर्सियां उपलब्ध करा सकेंगे।
वर्जित रहेगा मोबाइल का उपयोग
मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति तथा मतदान कर्मी भी मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल नहीं लेे जा सकेंगे। मतदान कर्मियों को आवश्यक सूचना देने के लिए भी मतदान केन्द्र के बाहर आकर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के मोबाइल के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना होगा।
अनधिकृत प्रवेश पर रहेगी रोक
मतदान केन्द्रों में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मतदान केन्द्र में अधिकृत प्रवेश पत्र के साथ ही प्रवेश किया जा सकेगा। मतदान केन्द्र में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही की जा सकेगी, लेकिन इसमें मतदान कम्पार्टमेंट के दूर से ही चित्र लेना होगा, ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे।
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