चित्तौडगढ, विधानसभा आम चुनाव-२०१८ के तहत शनिवार को जिला कलक्ट्रेट के समिति कक्ष में निर्वाचन विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी दीपेन्द्र सिंह राठौड ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विधिक उपबंध भारतीय दण्ड सहित १८६० की धाराओं में वर्णित विभिन्न प्रावधानों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा-७७ एवं १२३ में वर्णित प्रावधानों, निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होनें बैठक में निर्वाचनों का संचालन नियम १९६१ के संबंध में निर्वाचन व्ययों के लेखा की विशिष्टियों, लेखाओं के निरीक्षण, प्रतियां अभिप्राप्त, लेखा दाखिल करने तथा अधिकतम् निर्धारित निर्वाचन व्यय की सीमा राशि रू. २८.०० लाख के बारे में भी अवगत कराया गया।
बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखें के रख-रखाव की प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों की प्रति प्रदान की गई। बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों सहित प्रभारी निर्वाचन व्यय लेखा सी.डी. चरण, सहायक प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा बी.आर. मीणा एवं प्रकाश चन्द्र बोहरा उपस्थित थें।
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