अभ्यर्थी को स्वयं के विरूद्ध आपराधिक मामलों की जानकारी का करना होगा व्यापक प्रचार-प्रसार

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Published on : 18 Oct, 18 06:10

अभ्यर्थी को स्वयं के विरूद्ध आपराधिक मामलों की जानकारी का करना होगा व्यापक प्रचार-प्रसार झालावाड़ । भारत निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की स्वस्थ राजनैतिक परम्परा को कायम रखने, चुनाव को पूर्ण निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता से सम्पन्न कराने के लिए कटिबद्व है। आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 सितम्बर को दिए गए निर्णय एवं 10 अक्टूबर, 2018 को विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार द्वारा प्रारूप 26 के अन्तर्ग दिए जाने वाले शपथ पत्र में संशोधन किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी को बताया कि आगामी चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को नाम वापसी के दिनांक से मतदान की तिथि से दो दिन पूर्व 3 बार अलग-अलग दिवसों पर 12 के फोन्ट में सुपठनीय भाषा में उससे संबंधित विधान सभा क्षेत्र में प्रकाशित एवं प्रसारित प्रमुख समाचार पत्र व टीवी चैनल पर स्वयं के विरूद्व लम्बित व पूर्व में दोष सिद्ध आपराधिक मामलों की जानकारी का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करना होगा। राजनैतिक दल द्वारा चुनाव में खडे किए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी इसकी सूचना प्रारूप सी 1 में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय देनी होगी। अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन लेखा के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां व न्यूज चैनल के समाचारों की क्लिीपिंग भी जमा करानी होगी। निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खडे किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रारूप 26 की मद 6 क में यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को स्वयं के खिलाफ आपराधिक मामलों, चाहे वे लम्बित हो या पूर्व में दोषी हो गए हो की जानकारी दे दी है। राजनैतिक दलों द्वारा आपराधिक प्रावृति वाले अभ्यर्थी के आपराधिक मामले की जानकारी अपनी वेबसाईड के साथ-साथ टी वी चैनलों तथा संबंधित राज्य के व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में विवरण देते हुए घोषणा प्रकाशित/प्रसारित किया जाना अनिवार्य है।
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