घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यवाही

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Published on : 13 Oct, 18 07:10

रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ ने जारी किया नोटिस

घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यवाही बांसवाड़ा| विधानसभा आम चुनाव, 2018 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत मुद्रकों-प्रकाशकों को गत दिनों दिए गए निर्देशों की अनुपालना नहीं करने पर कार्यवाही का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। इसी अधिनियम की अवहेलना करने पर शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा की रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट सुश्री पूजा पार्थ ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है।
पार्थ ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2018 के तहत निर्वाचन पोस्टर, पैम्पलेट फ्लेक्स इत्यादि के प्रकाशन पर अधिनियम के तहत संबंधित मुद्रक व प्रकाशक को घोषणा पत्र परिशिष्ट-क/ख में प्रकाशित सामग्री के संदर्भ में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है परंतु जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चांदमल जैन तथा संबंधित मुद्रक द्वारा सामग्री प्रकाशित करने के बाद भी निर्धारित घोषणा पत्र भरकर रिटर्निंग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया है और निर्देशित किया है कि वे तत्काल प्रभाव से घोषणा पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रकाशक द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित मुद्रक को भी नोटिस जारी किया जाएगा।
इधर, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) भगवतीप्रसाद ने भी जिले के समस्त मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्देश दिए हैं कि वे विधानसभा आम चुनाव, 2018 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्धारित घोषणा पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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