जिलेभर में धारा 144 के प्रावधान लागू

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Published on : 11 Oct, 18 04:10

जिलेभर में धारा 144 के प्रावधान लागू बांसवाड़ा| भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने एक आदेश जारी कर संपूर्ण बांसवाड़ा जिले की राजस्व सीमाओं में धारा 144 लागू की है।
जारी आदेश में बताया है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 2018 शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने, जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू की गई है।
यह प्रतिबंध लागू होंगे:
जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र आदि विधि द्वारा प्रतिबंधित घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घुमेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव में ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है वे भी लाठी या बैसाखी का उपयोग चलने में सहारे के लिए प्रयोग कर सकेंगे।
कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलुस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही ध्वनि प्रसारण यंत्रों की मिलेगी अनुमति:
आदेश में बताया है कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान बिना अनुमति के ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएगा। यह अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए ही दी जा सकेगी।
प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों के प्रयोग पर रोक:
जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने बताया कि किसी भी धार्मिक स्थल (यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि) का प्रयोग निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा और ना ही ले जा सकेगा।यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
मतदाताओं को लाने व लेजाने पर होगी रोक:
उन्होंने बताया कि इसके अलावा मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्ण रोक रहेगी।
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे प्रतिबंध:
आदेश में बताया गया है कि यह समस्त प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे और इस निषेधाज्ञा की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित करवाया जाएगा।
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