पाक मूल के कारोबारी को तीन साल की सजा

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Published on : 22 Sep, 18 08:09

पाक मूल के कारोबारी को तीन साल की सजा वॉशिंगटन। अमेरिका की एक जिला अदालत ने गैर-कानूनी तरीके से पाकिस्तानी सेना के लिए साजो-सामान और उपकरण खरीदने के आरोप में पाकिस्तानी मूल के कारोबारी इमरान खान को तीन साल के प्रोबेशन की सजा सुनाई है। कनेक्टिकट जिले के अटॉर्नी जॉन डरहम ने शनिवार को बताया कि इमरान (44) को तीन साल के प्रोबेशन में पहले छह महीने की सजा अपने घर में कैद रहकर काटनी होगी। इमरान ने अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति कानून के उल्लंघन का गुनाह कबूला था।
जून 2017 में खुद को दोषी मानने संबंधी अपनी याचिका में इमरान ने माना था कि अगस्त 2012 और जनवरी 2013 के बीच उसने पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग, पाकिस्तान अंतरिक्ष एवं ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग या राष्ट्रीय लेजर एवं ऑप्ट्रोनिक्स संस्थान के लिए सामानों की खरीद की, उन्हें प्राप्त किया और उनका निर्यात किया। यह सभी कंपनियां अमेरिकी वाणिज्य विभाग की ‘एंटिटी लिस्ट’ में शामिल हैं।
अदालती दस्तावेजों और अदालत में दिए गए बयानों के मुताबिक, 2012 से 2016 तक इमरान और उनके दो परिजन ऐसे सामानों की खरीद की योजना से जुड़े जिन्हें निर्यात प्रशासन नियमन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और फिर बगैर लाइसेंस के ही उनका निर्यात पाकिस्तान को करने लगे। ब्रश लॉकर टूल्स, कौसर एंटरप्राइजेज-यूएसए और कौसर एंटरप्राइजेज-पाकिस्तान जैसे कंपनियों के जरिए इमरान, उसके पिता और भाई ने एक ऐसी पाकिस्तानी कंपनी से ऑर्डर हासिल किए जो पाकिस्तानी सेना के लिए साजो-सामान एवं उपकरण खरीदती है।
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