विभिन्न पर्व-त्यौहारों में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश

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Published on : 20 Sep, 18 05:09

एसडीओ पार्थ ने कोतवाली थाना क्षेत्र में लगाई धारा 144, प्रावधानों की अनुपालना के दिए निर्देश

विभिन्न पर्व-त्यौहारों में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश बांसवाड़ा | शहर में अगले दो दिनों में विभिन्न समुदायों के पर्व-त्यौहारों के दौरान जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति को कायम रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट पूजा पार्थ ने कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू की है और इसके प्रावधानों की सख्ती से अनुपालना के लिए संबंधित अधिकारियों व जनसाधारण को निर्देश प्रदान किए हैं।
पार्थ ने कोतवाली थाना क्षेत्र में कानून एवं शाति व्यवस्था बनाएं रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के तहत निर्देश दिए हैं कि थाना क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति व संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्वानुमति लिए बगैर सार्वजनिक स्थल पर सभा नहीं करेंगे तथा जुलूस के दौरान शांति बनाए रखेंगे। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र तथा मोटे घातक हथियार, लाठी विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा तथा सामाजिक सद्भावनाआंे को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा। न ही इस प्रकार भाषण, उद्बोधन देगा न ही ऑडियो या विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर उत्तेजक नारेबाजी, अश्लील हरकतें एवं अश्लील गायन करेगा।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति थानाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, डीजे आदि ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। जुलूस में ऐसे गानों या धुनों का उपयोग नहीं कर सकेगा जिससे सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचे। जुलूस के दौरान बजाये जाने वाले गाने थाने से पूर्व अनुमति लिए बिना डीजे अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नहीं बजाए जा सकेंगे।
पार्थ ने अखाड़ा, मंडल या जुलूस बिना पूर्व अनुमति के शामिल नहीें होंगे तथा जुलूस में नगरपरिषद बांसवाड़ा क्षेत्र के अलावा बाहरी इलाकों से कोई जुलूस, अखाड़ा या मंडल प्रवेश नहीं करेंगे।
पार्थ ने इस आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी होने की बात कही है और बताया है कि इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।
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