विधिक जागरूकता शिविर में मौलिक अधिकारों से रूबरू स्कूली बच्चे

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Published on : 20 Sep, 18 03:09

विधिक जागरूकता शिविर में  मौलिक अधिकारों से रूबरू स्कूली बच्चे प्रतापगढ | राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष-राजेन्द्रकुमार शर्मा के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय हेतु गठित विधिक जागरूकता टीम ने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय अमलावद के स्कूली बच्चों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से विधिक जागरूकता शिविर में रूबरू कराया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव-विक्रम सांखला ने जानकारी देते हुए बताया कि विधिक जागरूकता टीम के पैनल लॉयर-रविन्द्र कुमार सर्राफ एवं अजीत कुमार मोदी एवं पैरा लीगल वॉलेन्टियर-गोविन्द सिंह चन्द्रावत ने आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में स्कूली बच्चों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर विधिक जागरूकता टीम ने स्कूली बच्चों ने रूबरू होते हुए मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते है और ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्त्वि के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक है और जिनके बिना मनुश्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता ह एवं इन अधिकारों का उल्लघंन नहीं किया जा सकता है और मौलिक अधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते है इत्यादि जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर विधिक जागरूकता टीम के अजीत मोदी, रविन्द्र सर्राफ एवं गोविन्दसिंह चन्द्रावत ने आमजन को बालिका षिक्षा का महत्व बताते हुए जानकारी देते हुए वर्तमान समय में भी लोगों में जागरूकता का अभाव होने से पिछडे क्षेत्र में बालिकाओं की पढाई या तो बीच में ही छुडवा दी जाती है, या उन्हें विद्यालय में दाखिला ही नहीं दिलवाया जाता है। जबकि आज के युग में बालिकाएं पुरूशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है।

विधिक जागरूकता टीम की ओर से आयोजित शिविर में विधालय के प्रधानाचार्य अम्बालाल चण्डालिया सहित अध्यापकगण द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया।






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