मनोज तिवारी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस

( 3958 बार पढ़ी गयी)
Published on : 19 Sep, 18 09:09

मनोज तिवारी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नगर निगम द्वारा सील किये गये एक परिसर की सील कथित रूप से तोड़ने के मामले में बुधवार को दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया। इससे पहले, न्यायालय ने इस घटना के बारे में शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त निगरानी समिति की रिपोर्ट पर गौर किया।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर को पेश होने का निर्देश देते हुये कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने शीर्ष अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का प्रयास किया। निगरानी समिति की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद पीठ ने टिप्पणी की कि तिवारी द्वारा पूर्वी दिल्ली में एक परिसर की सील तोड़ने के आरोप ‘‘परेशान करने वाली स्थिति’’ को दर्शाते हैं।
साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.