जानलेवा हमले के मामले में जमानत अपील खारीज

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Published on : 16 Sep, 18 06:09

एपीसी कॉलेज के विद्यार्थी पर जानलेवा हमले के मामले में जमानत अपील खारीज

जानलेवा हमले के मामले में जमानत अपील खारीज जिला एवं सेषन न्यायाधीष- प्रतापगढ श्री राजेन्द्र कुमार षर्मा ने बाल अपचारी पंकज पिता कुंदन षर्मा व पवन पिता गजेन्द्र नगारची की ओर से प्रस्तुत अपील को खारीज किये जाने का आदेष पारित किया एवं अधिनस्थ न्यायालय किषोर न्यायबोर्ड के आदेष को पुश्ट किया।

प्रकरण के अनुसार राहुल कुमावत जो एपीसी कॉलेज में अध्ययन कर रहा था दिनांक ०४.०९.२०१८ को करीब ढाई बजे के लगभग प्रिन्स नामक लडका उसे बुलाने आया और कहा कि बाहर बुला रहे हैं इस पर वह कॉलेज से बाहर आया तो उसे घर नहीं जाने दिया और कहा कि रूक इतने में दो मोटरसाईकिल आयी जिस पर अरबाज खान पिता रोषम खान पठान निवासी अखेपुर व उसके साथ एक लडका और था तथा दूसरी मोटरसाईकिल पर संजय व एक लडका था उक्त चारों ने राहूल कुमावत को घेर लिया। अरबाज ने पिस्टल निकालकर सिर पर तान दी तो राहूल ने हाथ पकड लिया तो उसने दूसरे हाथ से चाकुल निकालकर पेट में मारने वाला था कि उसने हाथ पकडा तो उसने पांव की जांघ पर दो तीन वार कर दिये तथा पिस्टल की बट से सिर में दो तीन वार सिर पर कर मारा जिससे खुन निकलने लगे और उसके साथ वाले लडके ने लोहे के सरिये से मारा। राहुल के साथ आये विष्वजीत के साथ भी मारपीट की उसके बाद विष्वजीत अन्य विद्यार्थीयों के सहयोग से उसे अस्पताल लेकर आया जिसके षरीर पर गंभीर चोटे आयी थी पुलिस थाना अधिकारी प्रतापगढ बाबुलाल मुरारिया ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर अरबाज खान पठान, संजय गुर्जर, समरथ खारोल, पंकज षर्मा व पवन नगारची को गिरफ्तार किया पंकज, पवन व अरबाज खान को प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट किषोर न्याय बोर्ड श्री हेमराज मीणा के आदेष से बाल संम्प्रेशण गृह प्रतापगढ भिजवाया एवं उनके विधिक संरक्षक द्वारा जमानत के लिये पेष किये गये आवेदन को खारीज किये जाने का आदेष प्रदान किया।

पंकज व पवन की ओर से जिला एवं सेषन न्यायाधीष महोदयजी के यहां प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट किषोर न्याय बोर्ड के आदेष के विरूद्ध अपील पेष की जिसका विरोध लोक अभियोजक प्रतापगढ तरूणदास बैरागी व फरियादी के अधिवक्ता रमेषचन्द्र षर्मा, गोपाल कुमावत, किषनलाल कुमावत, षिवराम गुर्जर, मनीश नागर, राकेष कुमावत, ईष्वर गायरी, अषोक कुमावत आदि ने विरोध करते हुए न्यायालय में निवेदन किया कि बाल अपचारी ने संम्प्रेशण गृह में भी केमरे तोड दिये और अन्य बालको से अपने बर्तन साफ करवाये, कपडे धुलवाये और इन बाल अपचारियों का व्यवहार असामान्य पाये जाने से उन्हें भीलवाडा बाल संम्प्रेशण गृह में स्थानान्तरित किया गया हैं।

न्यायालय जिला एवं सेषन न्यायाधीष श्री राजेन्द्र कुमार षर्मा ने उनकी अपील खारीज करते हुए आदेष प्रदान किया कि षिक्षण संस्थान में इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के कारण बच्चों व अपराधियों में भय व देहषत का माहौल पैदा होता हैं तथा इस घटना की परिणिती में भी षहर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई हैं। बाल अपचारीगण का आचरण जिस प्रकार रहा हैं वह सामान्य प्रकृति का प्रकट नहीं होता हैं उन्होनें मुख्य आरोपी अरबाज खान पठान के साथ अवैध समूह का गठन करते हुए इस आपराधिक घटना को अन्जाम दिया गया एवं अपराध की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए एवं बाल अपचारीगण के संम्प्रेशण गृह में बरते गये आचरण को मद्देनजर रखते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत अपील को खारीज किये जाने का आदेष प्रदान किया।




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