प्रतापगढ़ | विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने मंगलवार को तस्करी के मामले में अभियुक्त को एक साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने बताया कि 4 मई 2010 को थानाधिकारी छोटीसादड़ी ने जलोदिया केलूखेड़ा को जोड़ने वाले रास्ते पर नाकाबंदी में पिपलियामंडी मंदसौर निवासी ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल तेली को 20 किलो डोडा-चूरा के साथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने प्रकरण को साबित करने के लिए 15 गवाह पेश किए।
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