भूखंड नाम नहीं कराए, अब देना होगा हर्जाना

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Published on : 01 Aug, 18 15:08

भीलवाड़ा | जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण ने जहाजपुर नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी व कलेक्टर के खिलाफ भूखंड का दो महीने में कब्जा देने, पंजीयन कराने व हर्जाने के 44 हजार रुपए परिवादी को देने के आदेश दिए।
संतोषनगर(जहाजपुर) निवासी परिवादी सीतादेवी पत्नी गोपाल जाट ने अधिवक्ता गणेशलाल शर्मा के जरिए मंच में चार परिवाद पेश किए थे। आरोप था कि जहाजपुर नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी व कलेक्टर ने 17 व 18 फरवरी, 2014 को बस स्टैंड के पास गूमछा बस्ती में भूखंडों की नीलामी की सूचना जारी की। जिस पर परिवादी ने चार भूखंड नीलामी से छुड़ाए। चारों भूखंड के कुल 35 लाख 99,375 रुपए नगर पालिका में जमा करा दिए। परिवादी ने आरोप लगाया कि पूरी राशि जमा होने के बाद भी न तो कब्जा दिया न ही रजिस्ट्री करवाई।
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