बच्चे के साथ कुकर्म के जुर्म में आजीवन कारावास

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Published on : 10 Jul, 18 21:07

पुजारी को बच्चे के साथ कुकर्म के जुर्म में आजीवन कारावास

बच्चे के साथ कुकर्म के जुर्म में आजीवन कारावास      के डी अब्बासी कोटा की एक अदालत ने आज 9 साल के नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी खतौली निवासी ठाकुर जी मंदिर के पुजारी महेंद्र वैष्णव को आजीवन कारावास और 50000 जुर्माने से दंडित किया है एक व्यक्ति ने 3 जनवरी 2014 को खातोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भतीजा बाजार जा रहा था तभी ठाकुर जी मंदिर के पुजारी अपने बालक से कहा कि मंदिर पर आजा और वह मंदिर चला गया जहां आरोपी ने बालक को मंदिर की छत पर ले गया जहां उसके साथ कुकर्म किया पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 5 जनवरी 2014 को गिरफ्तार किया था पुलिस ने इस मामले में चालान पेश किया था विशिष्ट लोक अभियोजक कमल कांत शर्मा ने इस मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे
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