शिविर में हो रहे कार्य

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Published on : 13 Jun, 18 13:06

राजस्व लोक अदालत शिविरों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दर्ज मुकदमें एवं इजराय के प्रार्थना पत्र, पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही के संबंध में लम्बित अपीलें, विभिन्न तरह के लम्बित वादों व प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरणों को निस्तारित किया जा रहा है। साथ ही बंद रास्तों को खुलवाने, संकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने तथा नए रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता संबंधी समस्याओं का निवारण, ग्राम पंचायत के लम्बित सभी नामान्तरकरणों का निस्तारण, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण, लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटियों का शुद्धिकरण, नवीन राजस्व ग्रामों के लिए नोर्म्स के लिये प्रस्ताव तैयार किया जाना आदि कार्य किए भी किए जा रहे हैं।
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