28 हजार पदों पर भर्ती

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Published on : 03 May, 18 16:05

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती सैकंड लेवल का मामला उलझता जा रहा है। इस भर्ती के लिए सरकार पांच साल में तीन नियम तो बना चुकी है। अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद फिर चौथा नियम बनाने की नौबत आ गई है। हालांकि सरकार उलझन में है कि हाईकोर्ट का फैसला मानकर नए नियम बनाए या सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। सरकार हाईकोर्ट का निर्णय मानती है तो रीट-आरटेट, स्नातक, बीएड के विषय के आधार पर विषय अध्यापक बनने की योग्यता तय करनी होगी। हैरानी की बात यह है कि पांच वर्ष बाद भी सरकार इस भर्ती का ऐसा फार्मूला तय नहीं कर पाई जिससे भर्ती आसानी से पूरी हो सके। नियमों की खामियों के चलते हर बार मामला कोर्ट तक पहुंचा और भर्ती अटक गई। आगामी दिनों में तृतीय श्रेणी शिक्षक सेकंड लेवल के 28 हजार पदों पर भर्ती होनी है।
शिक्षक भर्ती जल्द पूरी कराए सरकार
शिक्षक भर्ती-2016 और आगामी शिक्षक भर्ती-2018 को सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करवाए। इन दोनों भर्तियों के होने के बाद भविष्य में होने वाली भर्ती को पुराने पैटर्न पर ही किया जाना चाहिए। - उपेन यादव, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल प्रथम व द्वितीय पर अलग-अलग नियमों से भर्ती हो रही है। जो गलत है। दोनों लेवल में एक ही प्रकार का नियमों से भर्ती होनी चाहिए। सरकार को भर्ती के लिए कोई ऐसा फार्मूला तय करना चाहिए, ताकि कोर्ट में नहीं अटके।
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