दुष्कर्म एवम् हत्या के मामले में पीड़िता को तुरंत राहत

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Published on : 15 Feb, 18 21:02

2.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर हाथो हाथ सोंपी


कोटा,डॉ.प्रभात कुमार सिंघल/अनुकरणीय उद्धरण प्रस्तुत करते हुए झालावाड़ पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज एफआईआर 30/18 में छोटी रायपुर में हुई दुष्कर्म व हत्या की घटना के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गुरूवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. राजेन्द्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में तत्काल बैठक आयोजित कर एक दिन से भी कम समय के भीतर प्राधिकरण के सदस्यों की सर्वसम्मति से मृतका के परिजनों को प्रतिकर के रूप में 50 हजार रुपए नगद व 2 लाख रुपए की एफडी की स्वीकृति जारी कर आर्थिक सहायता दी गई।
बैठक में प्राधिकरण के सदस्य जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा, फैमेली जज पारस जैन, एमएसीटी जज मोहम्मद अनवर अली, सीजीएम स्वाती शर्मा, पूर्ण कालिक सचिव हनुमान सहाय जाट, बार अध्यक्ष मुकेश जैन, लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह पंवार, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक गौरीशंकर मीना सहित अधिवक्ता उपस्थित रहे। पूर्ण कालिक सचिव ने बताया कि यह बैठक 30 जनवरी 2018 को प्राधिकरण की बैठक में जिला एवं सेशन न्यायाधीश के प्रस्ताव पर लिए गए निर्णयानुसार आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि राजस्थान में इस तरह का पहला मामला है जिसमें तत्काल बैठक आयोजित कर मृतका के परिजन को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
तत्काल आर्थिक सहायता सौंपी गई
जिला प्रमुख टीना कुमारी भील, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सचिव हनुमान सहाय जाट, अतिरिक्त जिला कलक्टर भवानी सिंह पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खुशाल सिंह राजपुरोहित, संजय जैन ताऊ ने मृतका के घर पहुंचकर मौके पर ही प्रतिकर के रूप में 2.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत पत्र सौंपा। इस दौरान पूर्व नगर पालिका चेयरमेन झालरापाटन डॉ. राजेश शर्मा, जिला परिषद् सदस्य संजय वर्मा व राकेश भील मौजूद रहे।
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