रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन किए जाने की व्यवस्था एक साथ
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Published on : 26 Aug, 15 09:08
परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को विनियम बनाने के निर्देश दिए
जयपुर | राजस्थानराज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण गठन के बाद मंगलवार को परिवहन मंत्री यूनुस खान ने अधिकारियों की बैठक ली। इसमें विकास प्राधिकरण गठन की अधिसूचना जारी की गई। मंत्री ने अधिकारियों की बैठक में शीघ्र ही प्राधिकरण के नियम एवं विनियम बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। बोले-बस टर्मिनलों को आधुनिक रूप से विकसित करके वहां से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन किए जाने की व्यवस्था की जाए। सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2014-2015 में निगम के बस अड्डों का उचित विकास कर वहां पर यात्रियों के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग आदि एवं रोडवेज एवं निजी बसों की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। बस पोर्ट सर्विसेज कॉरपोरेशन के स्थान पर बजट घोषणा वर्ष 2015-16 में राजस्थान बस टर्मिनल ऑथोरिटी का गठन किया जाने की घोषणा की गई। उपबंध करने राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2015 राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
यह अधिनियम 1 जुलाई, 2015 से लागू हो गया है। प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित बस टर्मिनलों को आधुनिक रूप में विकसित करके, वहां पर होटल, मोटल, रेस्त्रां, खरीददारी संकुल, भण्डारण सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई जाएंगी।
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