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विधानसभा चुनाव 2018: सोशल मीडिया, SMS और Whatsapp आदि पर प्रतिबंध

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08 Nov 18
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विधानसभा चुनाव 2018: सोशल मीडिया, SMS और Whatsapp आदि पर प्रतिबंध जयपुर। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सोशल मीडिया-एसएमएस और व्हाट्सएप आदि पर चुनाव संबंधी प्रचार पोस्ट पर प्रतिबन्ध रहेगा।

प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष एवं आचार संहिता एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर उत्तर, कनिष्क सैनी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के 5 सितम्बर 2018 के निर्देश के अनुसरण में यह प्रतिबंध लागू है। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य प्रचार अभियान जिसमें घर-घर जाकर प्रचार करना, एसएमएस और व्हाट्स एप कॉल, लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग के माध्यम से प्रचार संबधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होगा।

उन्होंने बताया कि ऐसा करना नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने और सामान्य रूप से लोगों के सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं हो इसके लिए आवश्यक है।
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