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टैक्सी, पार्क अनुमत किये तथा गुटका पान की बिक्री हो सकेगी

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27 May 20
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टैक्सी, पार्क अनुमत किये तथा गुटका पान की बिक्री हो सकेगी
राज्य सरकार ने लॉक-डाउन 04 में अनुमत सेवाओं की सूची में टैक्सी, ऑटो संचालन, पार्क को खोले जाने तथा गुटखा, तम्बाकू की बिक्री को भी सामिल किया गया है। जिले में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव के 10 नए केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना पॉजिटिव के कुल केस 396 हो गये हैं।। प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना ने बताया कि मंगलवार को आए पॉजिटिव में 16 और 26 वर्षीय पुरुष एवं 43 और 45 वर्षीय महिला निवासी छावनी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, 26, 32 और 40 वर्षीय पुरुष निवासी प्रेम नगर, डीपीएस स्कूल के पास, 57 वर्षीय पुरुष निवासी लाडपुरा, 13 वर्षीय बालिका निवासी नगर निगम कॉलोनी छावनी और 55 वर्षीय पुरुष निवासी बालाकुंड भी पॉजिटिव पाए गए हैं।
          जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर ओम कसेरा ने बताया कि रेड-जोन क्षेत्रों में टैक्सी एवं ऑटो रिक्षा को अनुमत किया गया है जो रेल्वे स्टेषन, अस्पताल आदि अनुमति वाले स्थानों तक जा सकेगें। उन्होंने बताया कि टैक्सी में चालक सहित अधिकतम दो सवारी तथा ऑटो में चालक सहित अधिकतम एक सवारी ले जा सकेंगे। चालक व सवारी मास्क अवष्य पहनेगें तथा सवारी बैठने व छोडने के बाद सनेटाइज करना होगा। स्टेण्ड पर सोषल डिस्टेसिंग की पालना करनी होगी।
उन्होंने बताया कि सामुदायिक पार्क प्रातः 7 बजे से सांय 6.45 बजे तक खोले जा सकेंगे। इस दौरान सभी छूने वाली गतिविधियां यथा जिम, जूले आदि बन्द रहेगी। पार्क के धर्मिक स्थल बन्द रहेगें तथा पार्क में सोषल उिस्टेसिंग की पालना करनी होगी। 
        उन्होंने बताया कि पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का विक्रय पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। यद्यपि सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग प्रतिबन्ध रहेगा तथा पीक थूकने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार विवाह संबधी समारोह के लिए पूर्व अनुमति के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य होगा। 

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