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सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले में 27 मई तक निषेधाज्ञा जारी

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10 May 19
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सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले में 27 मई तक निषेधाज्ञा जारी

चित्तौड़गढ़। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने वर्तमान में चुनाव कार्यक्रम प्रक्रियाधीन होने से 10 मई, 2019 से 27 मई, 2019 तक की मध्यरात्रि तक सम्पूर्ण जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बी.एल.गन, एम.एल.गन. आदि तेज धारदार हथियारों जैसे तलवार, भाला, बरछी, चाकू, छूरी, गण्डासा, फरसा इत्यादि या अन्य किसी भी प्रकार का घातक हथियार, जिसे जन साधारण को चोट पंहुचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, लेकर नहीं चलेगा तथा इनका सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन नहीं करेगा, चाहे वह लाईसेंसधारी ही क्यों न हो।
कोई भी व्यक्ति अथवा समूह कहीं पर भी उत्तेजनात्मक, अराष्ट्रीय या किसी समुदाय/सम्प्रदाय/जाति विशेष की भावनाओं को ठेस पंहुचाने वाला नारा नहीं लगायेगा तथा न कोई अफवाह फैलायेगा। साथ ही जिले में कोई भी व्यक्ति, सम्प्रदाय, संस्था, राजनैतिक दल एवं अन्य, सक्षम अधिकारी से 24 घंटे पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, जुलुस, रैली प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा, न ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। पारम्परिक रुप से मनाए जाने वाले धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों, त्यौहारों, जुलूसों आदि के आयोजन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने आवेदन-पत्र संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उप अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। यह प्रतिबंध शव-यात्रा पर लागू नहीं होगा।
किसी भी व्यक्ति, समूह, सम्प्रदाय, राजनैतिक दल आदि द्वारा ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जावेगा। आदेश की अवहेलना किये जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाकर अभियोग चलाया जायेगा।


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