नई दिल्ली । राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एनसीएलटी ने अपने आदेश में टाटा केमिकल्स के खिलाफ ६८.४४ करोड़़ रुपए के कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़़े (परिचालन संबंधी) कर्ज के दावे को लेकर ऋण शोधन कार्रवाई शुरू करने की याचिका खारिज कर दिया था। अपीलीय न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें टाटा समूह की कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने के आग्रह वाली एलायड़ सिलिका की याचिक को खारिज कर दिया गया था॥