नईं दिल्ली । यात्री पर्यंटन वाहनों की देश में सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिये नईं योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत कोईं भी पर्यंटक याती वाहन परिचालक आखिल भारतीय पर्यंटन परमिट के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में पर्यंटन को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था में संशोधन के लिये अधिसूचना जारी की है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत वस्तुओं की ढुलाईं वाले वाहनों के सफल परिचालन के बाद अब पर्यंटक यात्री वाहनों को सुचारू आवाजाही के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इसके लिये नया नियम बनाया गया है जो अखिल भारतीय पर्यंटन वाहन अधिकार पत्र एवं परमिट नियम, 2020 कहलाएगा। मंत्रालय ने इस बारे में लोगों और अन्य पक्षों से राय मांगी है।नईं योजना के तहत कोईं भी पर्यंटन वाहन परिचालक ऑनलाइन माध्यम से आखिल भारतीय पर्यंटन अधिकार परमिट के लिये आवेदन दे सकते हैं।सभी अधिकार पत्र नियमों के अनुसार संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बाद आवेदन जमा होने के 30 दिनों के भीतर जारी किये जाएंगे।