नईं दिल्ली । रिलायंस और जियो में नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले जालसाजों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए क्विकर और ओएलएक्स पर इस तरह के धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को यह आदेश दिया जिसमें क्विकर और ओएलएक्स आगे ऐसे किसी भी विज्ञापन को अपने यहां नहीं दिखा पाएंगे जिनमें रिलायंस या जियो का नाम शामिल हो। जालसाजों से मासूम लोगों को झांसे से बचाने के लिए रिलायंस ने इस मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
रिलायंस का कहना था कि उसके नाम और ट्रेड- मार्व का गलत इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। रिलायंस और जियो में नौकरी के नाम पर मासूम लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है।
क्विकर और ओएलएक्स पर इस बाबत झूठे विज्ञापन दिए जा रहे हैं जिनमें जियो एवं रिलायंस के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। रि