भीलवाड़ा / जिला मजिस्टेªट राजेन्द्र भट्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये बुधवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के उपखण्ड क्षेत्रा गंगापुर के ग्राम नान्दसा की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा एवं ग्राम पंचायत माझावास के ग्राम राथलियास की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा को जीरो मोबिलिटी एवं कन्टेनमेंट एरिया (लोकिंग एरिया जन साधारण का सख्ती से आगमन-निर्गमन निषेष) घोषित किया है।
आदेश के अनुसार इन घोषित क्षेत्रा में आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं दी एपीडेमिक डीजिज एमेन्डमेंट ओर्डिनेन्स 2020, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा। ये आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।