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जिले के कुछ क्षेत्रों से सख्त निषेधाज्ञा प्रत्याहरित एवं कुछ क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लगाई

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28 May 20
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जिले के कुछ क्षेत्रों से सख्त निषेधाज्ञा प्रत्याहरित एवं कुछ क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लगाई

भीलवाड़ा | भीलवाड़ा जिले के विभिन्न उपखंड क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण, नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की रक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिले में निषेधाज्ञा जारी है। संक्रमण को रोकने के लिये जारी निषेधाज्ञा के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा के आदेश को प्रत्याहरित किया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने से उन इलाकों में सख्त निषेधाज्ञा भी लागू की है।
            जिला मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र भट्ट ने  इस संबंध में अलग अलग आदेश जारी किये हैं। जिले के उपखंड क्षेत्रा गंगापुर के राजस्व ग्राम कोशीथल की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में लागू निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर उपखण्ड क्षेत्रा गंगापुर के राजस्व ग्राम कोशीथल के मुख्य रोड पर खेमाणा चैराहा बस स्टेण्ड से गलवा चैराहा बस स्टेण्ड के बीच आबादी एवं चराणा बाबजी एरिया बस्ती की सीमा क्षेत्रा एवं गंगापुर उपखण्ड के ग्राम पंचायत थला का गांव मौखमपुरा एवं मूणिया में सख्त निषेधाज्ञा लागू की है । जीरो मोबिलिटी एवं कंटेनमेंट क्षेत्रा (लाॅकिंग एरिया- जनसाधारण का शख्ती से आगमन- निर्गमन निषेध क्षेत्रा) घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की है।
           इसी प्रकार उपखण्ड क्षेत्रा भीलवाडा में स्थित ग्राम आरजिया की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में लागू सख्त निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया है एवं ग्राम आरजिया के मजरा कीरखेडा की सीमा क्षेत्रा को एवं उपखण्ड गंगापुर के राजस्व ग्राम अरणिया की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में सख्त निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित कर गंगापुर के राजस्व ग्राम अरणिया के जोशी मोहल्ला की सीमा क्षेत्रा को जीरो मोबिलिटी लोकिंग एरिया जनसाधारण का सख्ती से आगमन-निर्गमन निषेध घोषित किया है।  ये आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।


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