बांसवाड़ा / आगामी मानसून के दौरान बाढ़ एवं अतिवृष्टि की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पैट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसीन एवं एल.पी.जी. गैस की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलक्टर ने खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ के वितरण विनियमन अंतर्गत समस्त प्राधिकार पत्रधारियों, पैट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों को दिशा-निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि प्राधिकृत केरोसीन थोक विक्रेता अपने पास 1000 लीटर केरोसीन, प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार 50 लीटर केरोसीन, 1 क्विंटल गेहूं, पैट्रोल पम्प अनुज्ञा पत्रधारी 1000 लीटर पैट्रोल, 3000 लीटर डीजल, 100 लीट ऑयल तथा गैस ऐजेन्सी एल.पी.जी. गैस के 30 सिलेण्डर आरक्षित रखें।