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निर्वाचन विभाग की अनठी पहल

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24 Apr 19
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निर्वाचन विभाग की अनठी पहल

बांसवाड़ा / लोकसभा आम चुनाव-2019 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित विविध गतिविधियों में इस बार मतदाताओं की जानकारी, सहायता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान के विविध पहलुओं से सम्बन्धित जानकारियों को समाहित करते हुए ’मतदाता सहायता पुस्तिका’ (वोटर गाईड)का प्रकाशन किया गया है, जिसे जिले भर के मतदाताओं की सहायता एवं सुविधा के लिए लगभग साढ़े चार लाख परिवारों तक पहुंचाया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) आशीष गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पहली बार प्रकाशित पुस्तिका के माध्यम से मतदाताओं के लिए मतदान दिवस, समय, मतदान के लिए आवश्यक पहचान पत्र, मतदाता सूची में पंजीकरण, बहुमूल्य वोट कोे कैसे डाले, पोलिस बूथ, ई.वी.एम. तथा वीवीपैट के साथ ही मतदान केन्द्र पर उपलब्ध होने वाली सुविधाओं की जानकारी को इस पुस्तिका में शामिल किया गया है। मतदाता सहायता पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर लोकसभा चुनाव की तिथि 29 अप्रेल और समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे के बारे में बताया गया है। 

सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश:

जिला कलक्टर ने बताया कि मतदाता सहायता पुस्तिका को जिले के 4 लाख 48 हजार 315 परिवारों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दी गई है। उन्होंने बताया कि इस वोटर गाईड  को हर मतदाता परिवार तक पहुंचाने के दौरान प्राप्ति रसीद के साथ यह भी जानकारी संकलित करने को कहा गया है कि संबंधित वोटर मतदान करने के दौरान पहचान का कौनसा दस्तावेज साथ में लेकर पहुंचेगा। 

मतदाता सूची में पंजीकरण कैसे और कब ?

मतदाता सूची में पंजीकरण कब  और कैसे कराया जाए, इस सम्बन्ध में मतदाता सहायक पुस्तिका विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया है कि मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए भारत के नागरिक होने, 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जहां पंजीकृत होना चाहते है उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी होने, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं होने की जानकारी दी गई है। पुस्तिका में भारत के नागरिक नहीं होने, मानसिक रूप से विक्षिप्त, सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किए जाने, भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराधों के लिए विधि के अन्तर्गत मतदान करने के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने वाले व्यक्तियों को मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकने की जानकारी भी दी गई है। 

मतदाता तक मतदाता पहचान पत्र की पहुंच

सहायता पुस्तिका में मतदाता सूची में पंजीकरण के पश्चात की प्रक्रिया बताते हुए मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा वोटर कार्ड से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें फॉर्म-6 जमा करने के बाद बीएलओ द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि के लिए मतदाता से निर्धारित पते पर सम्पर्क करने के पश्चात आवेदन स्वीकृत होने पर बीएलओ द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र मतदाता तक पहुंचाने अथवा बीएलओ द्वारा मतदाता फोटो पहचान देने के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाता को बुलाए जाने की जानकारी भी दी गई है। 

जानकारियों का खजाना:

यह वोटर गाईड जानकारियों का खजाना है। इसमें मतदान प्रक्रिया में इलेक्ट्रोनिक पद्धति से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उपयोग में लिए जाने वाले उपकरणों की भी सचित्र जानकारी भी दी गई है, जिसमें पोलिंग बूथ में प्रवेश से लेकर मतदान प्रक्रिया के चार चरणों का सचित्र समझाया गया है, जिसमें बताया गया है कि मतदाता द्वारा पोलिंग बूथ में प्रवेश  के साथ प्रथम प्रक्रिया में प्रथम चुनाव अधिकारी द्वारा मतदाता सूचि में मतदाता का नाम देखने, पहचान पत्र देखने, द्वितीय चुनाव अधिकारी द्वारा मतदाता की अंगूली पर स्याही लगाने, पर्ची देने तथा रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर कराने, तीसरे चुनाव अधिकारी द्वारा पर्ची वापस लेने तथा स्याही लगी हुई अंगुली देखने के पश्चात चौथी प्रक्रिया में मतदाता द्वारा वोट देने के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिन्ह के सामने बटन दबाने तथा इस पर बीप की आवाज सुनाई देने, वीवीपैट मशीन में मुद्रित पर्ची की जांच से संबंधित जानकारी मतदाताओं को दी गई है। साथ ही ईवीएम में अंतिम बटन नोटा (अर्थात इनमें से कोई नहीं) के उपलब्ध होने की जानकारी मतदाताओं को दी गई है। 

मतदान केन्द्रों पर सुविधाओं का भी उल्लेख:

मतदाताओं की जानकारी एवं सहायता के लिए प्रकाशित पुस्तिका में मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी से भी मतदाताओं को अवगत कराया गया है, जिसमें मतदान केन्द्र पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप, व्हीलचेयर और सहायताकर्मी उपलब्ध होने, दृष्टि-बाधित मतदाताओं के लिए साथी का प्रावधान, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरीयता, ईवीएम पर ब्रेल भाषा, महिलाओं और पुरूषों के लए अलग-अलग कतार, मतदान केन्द्र में प्रत्येक पुरूष के बाद दो महिलाओं के अंदर जाने के प्रावधान, निर्धारित जगहों पर केवल महिलाओं के लिए मतदान केन्द्र की जानकारी दी गई है। इसी तरह मतदान केन्द्रों पर सभी मतदाताओं को फोटो वोटर स्लिप उपलब्ध कराने की सुविधा, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सहायता बूथ, मतदान केन्द्रों पर प्राथमिक उपचार, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था, मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए संकेत, दिव्यांग मतदाताओं के लिए आनंे-जाने की सुविधा, कुछ चुनिंदा जगहों पर सहायक मतदान केन्द्र, ब्रेल में मतदाता पहचान पत्र संबंधी जानकारी को भी इस पुस्तक में शामिल किया गया है।

ऑनलाईन प्रक्रिया की भी दी जानकारी:

लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं के पंजीकरण के सम्बद्ध ऑन लाईन प्रक्रिया एवं इससे सम्बद्ध जानकारी किस वेबसाईट से मिल सकेगी इस संबंध में भी सहायता पुस्तिका में जानकारी को सम्मलित किया गया है, जिसमें मतदाता सूची में पंजीकरण एवं नाम जांचने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू,एनवीएसपीडाट आईएन पर जानकारी को प्राप्त किए जा सकने की जानकारी दी गई हैं। इसी तरह मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना के रूप में 1950 नम्बर पर एसएमएस या फोन के अलावा एंड्रायड ऐप वोटर हेल्पलाईन के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम ढूंढ संकने के विकल्प को बताया गया है। इसी तरह सहायता पुस्तिका में पोलिंग स्टेशन ढूंढने से सम्बद्ध जानकारी भी मतदाताओं को दी गई है। 

वैकल्पिक दस्तावेजों की भी दी जानकारी

मतदाता सहायता पुस्तिका में मतदाता पहचान पत्र ना होने की स्थिति में मतदान के लिए प्रयुक्त किए जानेे सकने वाले अन्य 11 दस्तावेजों को भी बताया गया है, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविग लाईसेंस, केन्द्र, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनकि लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो सहित सेवा पहचान-पत्र, बैंक-डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक, पैनकार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, एमपी, एमएलए, एमएलसी को जारी शासकीय पहचान-पत्र, आधार कार्ड को ईपिक के अभाव में विकल्प के तौर प्रयुक्त किए जा सकने की जानकारी दी गई है।


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