उदयपुर, खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों को हटाने तथा वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे गिवअप अभियान के तहत स्वैच्छा से नाम हटवाने की अंतिम 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्ग दर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गा के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम पक्ति में खडे लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाये ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड़‘‘ राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 अनुसूची-1’’ में ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो। परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्व सरकारी /स्वायत्त शासीसंस्थाओं में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारीक आय हो अथवा परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में शामिल हैं।
श्री भटनागर ने बताया कि 1नवम्बर 2024 से प्रारंभ गिव अप अभियान में आज तक राजस्थान में लगभग 23 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ छोड़ा तथा इस क्रम में उदयपुर जिले में कुल 8007 आवेदनों पर लगभग 33,803 लोगों द्वारा गिव अप किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया। जिसमें आज तक राजस्थान में 44.62 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया जिसमें उदयपुर जिले में 147863 को जोड़ा गया।
श्री भटनागर ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत उदयपुर जिले में कुल 432 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये गये जिनसे वसूली की कार्यवाही की जायेगी। गिव अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षकों को औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगो को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। खाद्य विभाग द्वारा शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा।