उदयपुर, सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स योजनान्तर्गत के तहत प्रत्येक पेंशन प्राप्त कर्ता का वार्षिक सत्यापन आवश्यक है। सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद हो सकती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रेल 2025 से पेंशन राशि में वृद्धि करते हुए प्रतिमाह पेंशन 1250 रूपए कर दी गई है। जिले में 3.25 लाख से अधिक पेंशनर प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रहे है। योजनान्तर्गत प्रत्येक पेंशनर को वार्षिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है, लेकिन जिले में अभी तक मात्र 2.92 लाख पेंशनर्स द्वारा ही सत्यापन करवाया गया है। लगभग 33 हजार पेंशनर्स द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं कराया गया है जिनकी माह मई 2025 (देय माह जुन 2025) से पेंशन भुगतान बन्द किया जा सकता है। अतः सभी पेंशनर्स जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है, अविलम्ब अपने नजदीकी ई-मित्र पर जा कर या फेस रिकगनिशन एप के द्वारा सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की परेशानी आने पर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी शहरीक्षेत्र के लिये उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण के लिये विकास अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिशः दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर भी सत्यापन सुनिश्चित करा सकते है।