उदयपुर। प्रदेश सरकार सभी वर्गों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के तहत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदायों के लिए विशेष आवास योजना लागू की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 1 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान राशि तीन किश्तों में दी जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि यह योजना बजट घोषणा बिंदु संख्या 83 के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य इन समुदायों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, जिससे वे जीवन की मुख्यधारा से जुड़ सकें।
योजना के अनुसार:
पहली किश्त: 20 हजार रुपये – नींव निर्माण पर
दूसरी किश्त: 50 हजार रुपये – लिंटल लेवल तक कार्य पूर्ण होने पर
तीसरी किश्त: 50 हजार रुपये – छत निर्माण और कार्य पूर्ण होने पर
इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 हजार रुपये शौचालय निर्माण के लिए भी मिलेंगे।
संपूर्ण अनुदान राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 25 वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्रों में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मकान के लिए ही यह योजना मान्य होगी।
आवेदन प्रक्रिया:
पात्र व्यक्ति ई-मित्र कियोस्क या स्वयं की SSO ID से राज्य सरकार के पोर्टल पर जनाधार संख्या के साथ आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो और राज्य सरकार द्वारा चिन्हित विमुक्त/घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु जातियों से हो।
पूर्व में किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की आवास योजना का लाभ न लिया हो।
उसके पास प्रमाणित भूमि पट्टा होना अनिवार्य है।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
संयुक्त परिवार की स्थिति में केवल एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा।
इस योजना से सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को आवासीय सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
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