उदयपुर / राजस्थान सरकार के आदेशानुसार वित्तीय संस्थान में कृषकांे के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है। वितीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले कृषकों को 8 जुलाई तक बैंक में जाकर फसली ऋण लेने के बावजूद बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रपत्र में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उसे खरीफ 2020 के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाएं।
मार्गदर्शी बैंक के मुख्य प्रबन्धक बालेन्द्र ने बताया कि कृषकों द्वारा फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि भारत सरकार के द्वारा 15 जुलाई निर्धारित की गई है।