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प्री काउंसलिंग में निपटा 34 साल पुराना प्रकरण

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20 Jul 19
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प्री काउंसलिंग में निपटा 34 साल पुराना प्रकरण

उदयपुर /  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार माहेश्वरी के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण रखने से पूर्व आयोजित प्री-काउन्सलिंग में 34 साल पुराना प्रकरण आपसी समझाईश से निस्तारित हुआ।

प्राधिकरण सचिव श्रीमती रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि शहर के लोहा बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के हक के संबंध में पूर्बिया कलाल समाज एवं मीठालाल नागदा के मध्य विगत 34 वर्षो से एक प्रकरण 1985 से सिविल न्यायालय में विचाराधीन था। सिविल उत्तर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रूपेन्द्र चैहान ने वादीगण के अधिवक्ता सी.पी.जैन एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता सुशील कोठारी को लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निपटारा करने के लिए पक्षकारगण की उपस्थिति में प्री-काउन्सलिंग करवाई। चैहान ने पक्षकारों से समझाइश की और लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया गया।

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि कोई भी पक्षकार यदि अपने राजीनामा योग्य प्रकरण को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवा कर निस्तारण करना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में जाकर अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करने पर कोर्ट फीस भी वापस लौटाने का प्रावधान है।


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