उदयपुर / जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने एक आदेश जारी कर जिले के समस्त अधिकारी- कर्मचारियों को राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने एवं चुनाव के दौरान अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा एवं नियमानुसार निर्वहन करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान नागरिक सेवा (आचरण) नियम 1971 की धारा 7 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी भी प्रकार से राजनैतिक गतिविधि में राजनैतिक दलों अथवा राजनैतिक संगठनों से संबंध नहीं रखेंगे एवं किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता, चन्दा आदि नहीं देंगे। इसका उल्लंघन करने पर राजस्थान नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1953 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी भी उम्मीद्वार के लिए पोलिंग एजेन्ट, निर्वाचन एजेन्ट या मतगणना एजेन्ट भी नहीं बन सकते है।