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उच्च न्यायालय ने वेबसाइटों, केबल ऑपरेटरों द्वारा तोक्यो ओलंपिक के अनधिकृत प्रसारण पर रोक लगाईं

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20 Jul 21
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उच्च न्यायालय ने वेबसाइटों, केबल ऑपरेटरों द्वारा तोक्यो ओलंपिक के अनधिकृत प्रसारण पर रोक लगाईं

नईं दिल्ली,  दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नियमों का उल्लंघन करने वाले कईं वेबसाइटों, मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों द्वारा आगामी तोक्यो ओलंपिक के अनधिकृत प्रसारण पर रोक लगा दी। न्यायालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईंएसपी) को निर्देश दिया कि वे इन वेबसाइटों को अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से प्रसारित करने से रोकें। उन्होंने केन्द्र सरकार को भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वेबसाइटों को विभिन्न आईंएसपी द्वारा रोकने के लिए आवश्यक निर्देशाअधिसूचनाएं जारी की जाए।

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर न्यायमूर्ति सी हरि शंकर द्वारा पारित यह अंतरिम आदेश 29 सितंबर को मामले की अगली सुनवाईं तक लागू रहेगा।

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया भारत में तोक्यो ओलंपिक का विशेष प्रसारणकर्ता है।

सोनी पिक्चर्स सोनी टेन नेटवर्क का मालिक है और वह खेलों से संबंधित सोनी टेन।, सोनी टेन। एचडी, सोनी टेन 2, सोनी टेन 3, सोनी टेन 2 एचडी, सोनी टेन 3 एचडी, सोनी ईंएसपीएन, सोनी ईंएसपीएन एचडी, सोनी सिक्स, सोनी सिक्स एचडी जैसे चैनलों का संचालन करता है।


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