श्रीगंगानगर । भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जारी अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 की धारा 7 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के तहत नियम निर्धारित किये है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेचरिंग तीसरा संशोधन नियम 2020 है, ये नियम 1 दिसम्बर 2020 को प्रवृत्त हो गये। इस नियम के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद में स्वास्थ्य चेतावनी दी गई है। चेतावनी में धुएं और धुआ रहित उत्पादों के लिये तम्बाकू से दर्दनाक मौत होती है, शब्द लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के फोटो से प्रकाशित किया जायेगा और आज ही छोड़े, काॅल करे 1800-11-2356 शब्द कालीपृष्ठ भूमि पर सफेद रंग के फोटो में प्रकाशित किया जायेगा।