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आत्मनिर्भर भारत योजना में मई-जून का निःशुल्क मिलेगा अनाज

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06 Jun 20
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आत्मनिर्भर भारत योजना में मई-जून का निःशुल्क मिलेगा अनाज

श्रीगंगानगर । राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा 2020 के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना हेतु आवंटित गेहूॅ, चना के आवंटन, उठाव, वितरण कार्य व जनाधार, आधार सीडिंग से वंचित प्रवासियों की सीडिंग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है।
सामान्य निर्देश
जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि आत्म निर्भर भारत योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 किग्रा गेहूॅू प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से एक साथ 10 किग्रा (मई व जून 2020) गेहूॅ निःशुल्क दिया जावेगा व प्रत्येक लाभार्थी को एक किग्रा चना प्रति कार्ड प्रति माह के हिसाब से एक साथ 2 किग्रा (मई व जून 2020) चना भी निःशुल्क दिया जावेगा। गेहॅॅू व चना का वितरण केवल उसी प्रवासी को होगा जो (नोन एनएफएसए)  हैं।
जिला रसद अधिकारी, प्रबंधक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम हेतु निर्देश
जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारियों से संभावित लाभार्थियों की सूचना प्राप्त कर थोक विक्रेतावार उपआवंटन आदेश जारी करवायेंगे। उपआवंटन आदेश अनुसार 7 जून 2020 तक उठाव कर ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्रा से संबंधित ग्राम पंचायत, निकाय वार्डवार स्थित उचित मूल्य दुकान तक पहुचाना सुनिश्चित करेगें। ग्राम पंचायत मुख्यालय व वार्ड (सुलभ स्थान पर स्थित) में स्थित उचित मूल्य दुकानों का चयन कर दुकानवार उपआवंटन आदेश जारी करेंगे।
उपखण्ड अधिकारियों हेतु निर्देश
शहरी क्षेत्रा में
श्री नकाते ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार (आवंटन आदेश में चयनित के सहयोग हेतु बीएलओ जिसके मोबाईल में सर्वे संबंधी ऐप डाउनलोड हो व उसके द्वारा पूर्व में योजना से संबंधित सर्वे कार्य किया हो को प्राथमिकता देवे), एक अन्य कर्मचारी व एक ई-मित्र के द्वारा वितरण करवाया जावेगा।  
ग्रामीण क्षेत्र में
उचित मूल्य दुकानदार (आवंटन आदेश में चयनित) के सहयोग हेतु आपदा एवं राहत विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी सदस्य, ग्राम पंचायत व एक ई-मित्र (पंचायत स्तर पर स्थापित राजीव गांधी सेवा केन्द्र के ई-मित्र को प्राथमिकता देवे) के द्वारा वितरण करवाया जावेगा।  उपखण्ड क्षेत्र में कोई भी पात्र प्रवासी परिवार जो निर्धारित वितरण दिनांक, तिथी को वितरण स्थल पर उपस्थित होता हैं, खाद्यान्न से वंचित नहीं रहना चाहिये, आवंटित समस्त सामग्री का शत-प्रतिशत वितरण करवाना सुनिश्चित करेगें।  
उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हेतु निर्देश
जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी आवंटन आदेश में अंकित उचित मूल्य दुकान के निकटतम सक्षम ई-मित्रा कियोस्कधारी को वितरण के दौरान उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करें, तथा ई-मित्र कियोस्कधारी उचित मूल्य दुकान पर सहयोग हेतु उपस्थित राजकीय कार्मिको के निर्देशानुसार कार्य करेगे।  जिन ई-मित्र को उचित मूल्य दुकानदारों के साथ अटैच किया जाता हैं उनकी मय मोबाईल नंबर उचित मूल्य दुकानदारवार सूची जिला रसद अधिकारी व संबंधित उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध करवाई जावेगी। कार्य में सहयोग हेतु नियुक्त किये जाने वाले राजकीय कार्मिको को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण आधार, जनाधार सीडिंग व मोबाईल नंबर अपडेट के संबंध में दिया जावेगा।
उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियुक्त कार्मिक, पंचायत कोर कमेटी हेतु निर्देश
स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वार्ड, ग्राम पंचायत के वितरण कार्य हेतु नियुक्त कार्मिक, कोर कमेटी द्वारा पूर्व में ही एक तिथी, दिवस निर्धारित किया जायेगा जिसकी सूचना दूरभाष पर एक दिवस पूर्व सभी पात्र लाभार्थियों को दी जावेगी ताकि पूर्व निर्धारित दिवस पर शत-प्रतिशत वितरण कार्य पूर्ण करवाया जा सके। वितरण के दौरान ऐसे प्रवासी जिनका पंजीयन नहीं हुआ हैं, गेहूॅ वितरण के दौरान उनका पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य हैं। इसके अलावा जिले में रह रहे अन्य राज्यों के प्रवासी भी है जो इस योजना के तहत निःशुल्क गेहॅू के लिये पात्र है। उनके संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार आवंटन, खाद्य सुरक्षा 3 जून 2020 के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।
 ऐसे प्रवासी जिनका पंजीयन ई-मित्र, मोबाईल एप हो चुका हैं, इस श्रेणी के व्यक्ति के उपस्थित होने पर सीधे ही पाॅस मशीन के माध्यम से पात्रतानुसार गेहूॅ उपलब्ध करवाया जायेगा।
ऐसे प्रवासी जिन्होने पूर्व में फार्म-4 में अपनी सूचना दर्ज करवाई हुई हैं उन्हे भी पहले ई-मित्र, मोबाईल एप पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन के पश्चात उन्हे पाॅस से राशन वितरित किया जायेगा। यदि ऐसे प्रवासियों के फार्म-4 के डेटा में उनका जनआधार, आधार दर्ज नहीं हैं तो यथासंभव सरकारी कर्मचारियों द्वारा उसी समय सीडिंग कर दी जाये।
 ऐसे प्रवासी जो न फार्म-4 में दर्ज है और न ही ई-मित्र, मोबाईल ऐप पर सर्वे करवाया है, सबसे पहले इनका पंजीयन ई-मित्र, मोबाईल ऐप पर प्रवासी के रूप में किया जायेगा। प्रवासी के रूप में पंजीयन के पश्चात पाॅस के माध्यम से गेहूॅ वितरण किया जायेगा। जिले में रह रहे अन्य राज्यों के प्रवासियों का आधार नंबर के आधार पर पंजीयन किया जायेगा। प्रवासी के रूप में पंजीयन के पश्चात पाॅस के माध्यम से गेहॅू वितरण किया जायेगा।
 द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणियों के व्यक्तियों जिनका प्रवासी के रूप में ई-मित्रा, मोबाईल ऐप पर पंजीयन उसी समय किया जायेगा, उनमें से जिनका पंजीयन पूर्व में जनआधार से नहीं हुआ हैं, उनके प्रवासी के रूप में मौके पर हुये पंजीयन रिकार्ड 5 से 10 मिनट में पाॅस मशीन पर अपडेट हो जायेगा। मौके पर मौजूद सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को इतनी देर के लिए सोशल डिस्टेसिंग मापदण्डों का पालन करते हुये इंतजार करने के लिये कहा जायेगा। जिन प्रवासियों के फार्म में आधार, जनआधार की सीडिंग नहीं है और जिन प्रवासियों का अभी तक पंजीयन नहीं हुआ हैं उनके संबंध में जनआधार, आधार की सीडिंग एवं पंजीयन का फार्म मौके पर ही उचित मूल्य दुकान पर ही होगा।
 ई-मित्र, बीएलओ (शहरी क्षेत्र) व ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी, ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रा) उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के दौरान ऐसे प्रवासी जिनका पूर्व में आधार सीडिंग नहीं हुआ हैं कि मौके पर ही सीडिंग, ई-मित्र या स्वयं के मोबाईल एप के जरिये करवायेगी ताकि कोई भी पात्र लाभान्वित वंचित न रहे व यथासंभव शत-प्रतिशत वितरण हो सके। राशन वितरण उपरांत चयनित उचित मूल्य दुकान, स्थान पर संबंधित कमेटियों द्वारा रिकार्ड संधारण कर उपखण्ड अधिकारियों के जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाया जावेगा, जिसको खाद्य विभाग जयपुर को भिजवाया जावेगा। सभी चयनित उचित मूल्य दुकान, स्थान पर वितरण करते समय कोरोना वायरस से वचाव हेतु स्टेण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का ध्यान रखा जावें।
उपभोक्ता व उचित मूल्य दुकानदार हेतु निर्देश
 चयनित प्रवासी लाभार्थी अपना आधार, जनाधार कार्ड लेकर जायेगें। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूॅ बांटते समय पोस मशीन में लाभार्थी का आधार जनाधार कार्ड नंबर डालने पर ओटीपी प्राप्त होने पर राशन वितरण किया जायेगा। यदि किसी प्रवासी का आधार, जनाधार में दर्ज मोबाईल नम्बर परिवर्तित हो गया हैं तो मौके पर ई-मित्रा पर अपना नया मोबाईल नंबर अपडेट करवाकर ओटीपी से ही राशन प्राप्त करेगा।


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