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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में महिला सशक्तिकरण हेतु शिविर आयोजित हुआ

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21 Jul 21
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में महिला सशक्तिकरण हेतु शिविर आयोजित हुआ

प्रतापगढ़।  राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जुलाई माह को आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में मनाये जाने के निर्देश के अनुक्रम मे आज दिनांक- 20.07.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के सभागार में महिला अधिकारिता विभाग, प्रतापगढ़, राजीविका के सयुक्त तत्वावधान मे एक शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष श्री आलोक सुरोलिया, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ ने दीप प्रज्जवलन कर माॅं सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरूआत की शिविर के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए महिलाओं को उद्यम/व्यापार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और इसके लिए महिला अधिकारिता विभाग, राजीविका व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ आवश्यक सहयोग प्राप्त किये जा सकने के बारे में बताया गया।
        कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग के प्रोटेक्शन आॅफिसर      श्री राजेन्द्र चैधरी महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही ‘‘इन्द्रा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना’’ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में एकल महिला या स्वयं सहायता समूह का क्लस्टर या फेडरेशन का उद्योग स्थापित करने व चलाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जो एकल महिला की स्थिति में 50 लाख रूपये तक हो सकेगा और स्वयं सहायता समूहों के लिए 01 करोड तक ऋण प्राप्त हो सकेगा। उक्त ऋण राशि पर सामान्य महिला ऋणी होने पर 25 प्रतिशत ऋण अनुदान मान्य है और एससी/एसटी, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीडित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिला के प्रकरण में ऋण अनुदान स्वीकृत राशि का 30 प्रतिशत या 15 लाख रूपया जो भी कम हो होगा। ऋण राशि का 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं आवेदक को करना होगा। श्री चैधरी द्वारा महिलाओं को उद्यम लगाने, व्यापार चलाने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हे बताया गया कि वे क्या-क्या उद्यम व व्यापार चला सकती है और ऐसे व्यापार और उद्यम को चलाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा ‘‘इन्द्रा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना’’ मे आवेदन आॅनलाईन किस प्रकार भरा जाता है इस बारे में बताया। 
         कार्यक्रम में राजीविका की ओर से श्री दीपक चैबीसा उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री शिवप्रसाद तम्बोली अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने भी उद्यम/व्यापार स्थापना मे बरती जाने वाली सावधानियां व मार्केटिंग के बारे में बताया। शिविर मे लगभग 80 महिलाएं उपस्थित रही। जिन्होनें कोरोना गाईडलाईन की पालना करते हुए शिविर में भाग लिया। 
 


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