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प्राधिकरण द्वारा की करवाई गई बाल-विवाह रूकवाने की कार्यवाही

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12 Dec 20
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प्राधिकरण द्वारा की करवाई गई बाल-विवाह रूकवाने की कार्यवाही

प्रतापगढ/  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  के सचिव श्री लक्ष्मीकांत वैष्णव(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा बाल विवाह करवाए जाने की सूचना मिलने पर थानाधिकारी प्रतापगढ के जरिये दूरभाष सूचना दी गई जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार श्री उज्जवल जैन को जरिए मोबाईल सूचित। तहसीलदार प्रतापगढ ने मौके पर पटवारी हल्का को रवाना किया। एसआई प्रकाश चन्द्र साहु मय जाप्ता बगवास पहुंचे पटवारी हलका श्री प्रभुलाल भी मौके पर उपस्थित हुए तथा पुलिस मौजूदगी में उक्त बाल विवाह के बारे में जानकारी ली गई। जांच में पाया गया कि तीन बच्चों का विवाह किया जा रहा है और तीनों ही बच्चों के दस्तावेजों के अनुसार वे नाबालिग हैं जिस पर उनके पिता को बच्चों का विवाह बालिग होने पर करने हेतु पाबंद किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ की पहल पर तीन नाबालिग बच्चों का विवाह रूकवाया गया जिस पर प्राधिकरण सचिव द्वारा यह संदेश दिया गया कि बाल बाल-विवाह अभिषाप है तथा बालक-बालिकाओं के जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड है।

 


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