प्रतापगढ| राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिाकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीमान् आलोक सुरोलिया के मार्गनिर्देशन में बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार प्रतापगढ न्यायक्षेत्र में बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन दिनांक १४ से २० नवम्बर २०२० तक किया जा रहा है। लॉक डाउन के दौरान बालकों के प्रति दुराचार व हिंसा के प्रकरणों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, इसलिए उक्त सप्ताह राजस्थान राज्य विधक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बाल अधिकार सप्ताह के रूप में सम्पूर्ण राजस्थान में मनाया जा रहा है।
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्प्रेषण गृह प्रतापगढ में बाल अधिकार सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। कार्यक्रम में लक्ष्मीकांत वैष्णव, सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विक्रम साँखला प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ) किशोर न्याय बोर्ड, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड ललिता गांधी एवं मुकेश चारण आदि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण सचिव द्वारा उपस्थित बालकों को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदान किये गए हैं। प्राधिकरण सचिव ने बालकों को बताया गया कि कानून व्यवस्था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बालकों को अनेक अधिकार एवं सुविधाएं दी गई ह। अधिकारों के साथ ही हमारे कर्त्तव्य भी निर्धारित किये गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर आफ अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं।
बाल अधिकार सप्ताह के तहत हो रहे आयोजनों की श्रृंखला में तपस संस्थान का निरीक्षण भी प्राधिकरण सचिव द्वारा किया गया एवं संस्थान द्वारा विमंदित बालकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। उपस्थित संस्थान के प्रभारी से चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्देश भी प्रदान की गई।